फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी, 15 जुलाई अंतिम तिथि, इस बार किया गया है यह बड़ा बदलाव
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कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के मुताबिक खरीफ-2020 के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई है. जो किसान फसली ऋण (Crop loan) लेते हैं उनका बैंक अपने स्तर पर बीमा प्रीमियम काटकर बीमा कर लेंगे. गैर ऋणी किसान भी 15 जुलाई तक वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेंट के जरिये या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर खरीफ फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं. फसल बीमा करवाने के लिए आधार कार्ड और बैंक पास बुक की फ़ोटो कॉपी के साथ ही जमीन की नवीनतम जमाबंदी जरूरी है. इस बार स्वैच्छिक है फसल बीमा पहले जहां फसल ऋण लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा करवाना जरूरी होता था वहीं अब किसानों के लिए इसे ऐच्छिक किया गया है. कृषि मंत्री के मुताबिक किसान चाहे तो अपने को फसल बीमा से अलग रख सकता है. लेकिन इसके लिए किसानों को संबंधित बैंक में 8 जुलाई तक लिखित घोषणा-पत्र देना होगा. बैंक में उपलब्ध फॉर्म में किसान को यह सूचना देनी होगी कि वह फसल बीमा करवाने का इच्छुक नहीं है. ऐसा नहीं करने पर बैंक पहले की तरह बीमा प्रीमियम राशि काटकर किसान का नाम फसल बीमा योजना में जोड़ देंगे.